जबलपुर। कमिश्नर गुलशन बामरा ने छिंदवाड़ा अपर कलेक्टर आलोक श्रीवास्तव को अपने ही कलेक्टर से विभागीय बात वाले ऑडियो टेप जारी करने पर निलंबित कर दिया है। टेप को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया था। जिसकी चर्चा पिछले तीन दिनों से प्रशासनिक गलियारों में हो रही है। श्री बामरा ने आदेश में स्पष्ट किया है कि अपर कलेक्टर ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियमों का पालन नहीं किया। जिसके चलते उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है।
ये है मामला
छिंदवाड़ा कलेक्टर महेश चंद्र चौधरी ने 15 अगस्त 2015 को उल्टा तिरंगा फहराया था। जिसकी शिकायत थाने में दर्ज हुई। ये शिकायत स्थानीय पत्रकारों ने दर्ज कराई थी। मामले पर कलेक्टर ने अपर कलेक्टर को एक्शन लेने और शिकायत पर ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए थे। लेकिन अपर कलेक्टर ने श्री चौधरी की बात को मानने से इंकार कर दिया। इसी बात का ऑडियो वाट्सएप पर 11 जनवरी को जारी किया गया। 5 मिनट की चर्चा वाले इस ऑडियो को लेकर ही विवाद शुरू हुआ और मामला निलंबन तक जा पहुंचा।
क्लब में पार्टी की और दबाव डाला
अपर कलेक्टर के खिलाफ दो गंभीर शिकायतें मिली जो कमिश्नर कार्यालय तक पहुंची। जिसमें स्थानीय क्लब में बिना परमिशन पार्टी की गई। वहीं आबकारी विभाग से बिना अनुमति के शराब परोसने व भुगतान के लिए अधिकारियों पर दबाव डाला गया। उन्होंने शासकीय वार्तालाप को टेप करके सोशल मीडिया पर अपलोड किया। निलंबन के दौरान आलोक श्रीवास्तव का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय बालाघाट रहेगा।