ग्वालियर। पत्नी का डायलिसिस कराने के लिए जब बिजली कंपनी के कर्मचारी ने विभाग से पैसे मांगे,तो उसका ट्रांसफर कर दिया। इसके खिलाफ कर्मचारी ने हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर की। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद कर्मचारी के ट्रांसफर पर रोक लगा दी। साथ ही याचिकाकर्ता को मालनपुर पर ही कार्य करते रहने के आदेश सुनाए।
मालनपुर विद्युत वितरण केंद्र में कैशियर के रूप में पदस्थ रामप्रकाश अग्रवाल की पत्नी रेखा को किडनी की शिकायत थी। इसे लेकर उन्हें लगातार डायलिसिस करानी थी लेकिन बिजली कंपनी ने श्री अग्रवाल के लगभग 5 लाख रुपए के बीमारी के बिल पास नहीं किए। इसे लेकर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में गुहार लगाई। बिजली कंपनी ने कोर्ट के आदेश के बाद भी कर्मचारी के बिल पास नहीं किए। कोर्ट ने उक्त मामले में बिजली कंपनी को आदेश दिए कि संबंधित बिलों का तत्काल भुगतान किया जाए। इस पर बिजली कंपनी ने श्री अग्रवाल का तबादला डबरा कर दिया। इसके खिलाफ कर्मचारी श्री अग्रवाल की ओर से याचिका दायर की गई।