जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सीहोर की जिला पंचायत अध्यक्ष उर्मिला देवी को धोखाधड़ी के आरोप के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की एकलपीठ में केस की सुनवाई हुई। इस दौरान आवेदिका की ओर से अधिवक्ता पंकज दुबे व राकेश शुक्ला ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि पराजित प्रत्याशी जगदीश बाई के पति गोपाल इंजीनियर से द्वेषवश पहले पुलिस में शिकायत की, जब रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई तो अदालत में परिवाद के जरिए धारा-420, 198 व 419 के तहत केस दर्ज करा लिया। आवेदिका पर चुनाव के दौरान नामांकन पत्र में फर्जी जाति-प्रमाणपत्र संलग्न किए जाने का बेबुनियाद आरोप लगाया गया है। केस दर्ज होने के बाद पहले सेशन कोर्ट की शरण ली गई, जब वहां से अग्रिम जमानत नहीं मिली तो हाईकोर्ट आना पड़ासीहोर जिला पंचायत अध्यक्ष को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत
January 22, 2016
जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सीहोर की जिला पंचायत अध्यक्ष उर्मिला देवी को धोखाधड़ी के आरोप के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की एकलपीठ में केस की सुनवाई हुई। इस दौरान आवेदिका की ओर से अधिवक्ता पंकज दुबे व राकेश शुक्ला ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि पराजित प्रत्याशी जगदीश बाई के पति गोपाल इंजीनियर से द्वेषवश पहले पुलिस में शिकायत की, जब रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई तो अदालत में परिवाद के जरिए धारा-420, 198 व 419 के तहत केस दर्ज करा लिया। आवेदिका पर चुनाव के दौरान नामांकन पत्र में फर्जी जाति-प्रमाणपत्र संलग्न किए जाने का बेबुनियाद आरोप लगाया गया है। केस दर्ज होने के बाद पहले सेशन कोर्ट की शरण ली गई, जब वहां से अग्रिम जमानत नहीं मिली तो हाईकोर्ट आना पड़ा| भोपाल समाचार से जुड़िए |
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