
यह व्यवस्था हाईकोर्ट ने राज्यपाल की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान की है। याचिकाकर्ता ने चुवाड़ी नगर पंचायत के वार्ड नंबर चार से वार्ड मेंबर के लिए नोमिनेशन दायर किया था। याचिकाकर्ता क्लास डी कांट्रैक्टर है और उनके कांट्रैक्ट का काम लंबित है। याचिका कर्ता के अनुसार म्यूनिसिपल एक्ट के भाग अनुभाग 16 में मात्र वहीं कांट्रैक्टर अयोग्य है जिनका नगर पंचायत के साथ कांट्रैक्ट लंबित हो। याचिकाकर्ता के अनुसार उसका नगर पंचायत चुवाड़ी के साथ कोई भी कांट्रैक्ट लंबित नहीं है। नगर पंचायत चुवाड़ी ने म्यूनिसिपल एक्ट के अनुभाग 16 (1) तहत याचिकाकर्ता का नोमिनेशन रद्द किया था। उपरोक्त अनुभाग के अनुसार कोई भी प्रत्याशी जो विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है, वह नगर पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य होगा। इसी आदेश को न्यायालय में चुनौती दी गई थी। गौर रहे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुभाग नौ (1) के तहत कोई भी व्यक्ति जिसका सरकार के साथ कोई भी अनुबंध लंबित है। वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता।
्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व प्यार सिंह राणा की खंडपीठ ने एआरओ चुवाड़ी की ओर से पारित आदेश को सही ठहराया और कहा कि म्यूनिसिपल एक्ट के अनुभाग 16(1) (a) और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत यदि किसी कांट्रैक्टर का अपने व्यापार के दौरान सरकार के साथ काेई अनुबंध लंबित है। तो वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा।