सीईओ जिला पंचायत की अनधिकृित कार्रवाई, प्रधानाध्यापक को किया निलंबित

ग्वालियर। सीईओ जिला पंचायत ,ग्वालियर द्वारा फरमान जारी कर शासकीय प्राथमिक विधालय, 7वीं बटालियन,मुरार के प्रधानाध्यापक शिवरामसिंह तोमर को निलंबित कर दिया एवं चार अन्य शिक्षकों के विरुद्ध वेतन राजसात करने की कार्यवाही की गई है।

इलैयाराजा टी तत्कालीन सीईओ जिला पंचायत ,ग्वालियर द्वारा दिनांक 21 सितम्बर 2015 ावे पूर्वान्ह 3.25 बजे ,नियम विरुद्ध शासकीय प्राथमिक विधालय,7वीं बटालियन,मुरार का आकस्मिक निरीक्षण किया जबकि शहरी क्षेत्र के विधालयों का निरीक्षण सीईओ जिला पंचायत के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। विधालय में प्रधानाध्यापक के अलावा पाॅच शिक्षक उपस्थित थे शेष चार शिक्षक डाइट में प्रशिक्षण हेतु गये थे व एक अन्य शिक्षिका असवस्थ्ता अवकाश पर थीं। शाला में पेयजल की व्यवस्था न होने व गर्मी की अधिकता के कारण छात्रों की 3.20 बजे छुटटी कर दी गई थी। सीईओ जिला पंचायत द्वारा विधालय में छुटटी किये जाने पर नाराजगी व्यक्त की। 

नियम विरुद्ध निरीक्षण किये जाने के कारण विधालय के समस्त स्टाफ को डीपीसी से कारण बताओ सूचना पत्र जारी करवाकर दिनांक 25 सितम्बर को अपना जवाब समक्ष मे उपस्थित होकर जवाब देने हेतु निर्देशित किया।प्रधानाध्यापक व शिक्षकों द्वारा निर्देशानुसार सीईओ जिला पंचायत ,ग्वालियर के समक्ष मे उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किये जिसपर सीईओ जिला पंचायत द्वारा आवश्यक समझाइश देकर भविष्य में लापरवाही न बरतने की चेतावनी देकर मुक्त कर दिया।जिसके तीन माह दस दिन उपरांत दिनांक 30.12.2015 को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आदेश जारी कर प्रधानाध्यापक शिवरामसिंह तोमर को निलंबित किया गया, दो शिक्षिकाओं का सात सात दिवस का व दो शिक्षकों का एक एक दिवस का वेतन राजसात किया गया।

विसंगतिपूर्ण आदेशानुसार की गई कार्यवाही में मुख्यरुप से दोषी सहायक अध्यापिका नीरा भदौरिया के विरुद्ध राजनैतिक पहुॅच के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई  है,।ेजबकि एक अन्य सहायक शिक्षिका शशि लक्ष्णे जो कि निरीक्षण दिनांक से पहले से ही असवस्थ्ता अवकाश पर थी का सात दिवस का वेतन राजसात किया जाना शिक्षिका के प्रति अन्याय है।

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