संविदा शिक्षक भर्ती घोटाले की जाँच 3 माह में पूरी करें: हाईकोर्ट

ग्वालियर। हाईकोर्ट की युगलपीठ ने जांच कमेटी को भिण्ड में हुए संविदा शिक्षक भर्ती घोटाले मामले की जांच को तीन महीने में समाप्त करने का आदेश दिया है। जांच कमेटी को रिपोर्ट कलेक्टर के यहां पेश करने के लिए कहा है। कोर्ट ने याचिका का निराकरण कर दिया है।

रामबीर ने जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता उमेश कुमार बोहरे ने कोर्ट को बताया कि भिण्ड में वर्ष 2006, 2009, 2011 में संविदा शिक्षकों की भर्ती की गई थी। इस भर्ती में काफी फर्जीवाड़ा हुआ है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी ली है, जबकि वे योग्य नहीं थे। इस घोटाले में कई अधिकारी भी शामिल हैं। इसलिए इस मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए। शासन की ओर से पैरवी कर रहे डिप्टी महाधिवक्ता विशाल मिश्रा ने बताया कि कलेक्टर ने जांच के लिए कमेटी बनाई है। जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। असिस्टेंट सॉलिसीटर जनरल विवेक खेड़कर ने बताया कि राज्य शासन मामले की जांच कर रहा है। इसमें सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कमेटी को 3 महीने में जांच पूरा करने का आदेश दिया है।

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