रतलाम। पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्र को छात्रा का फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाने के मामले में अदालत ने दो साल की सजा सुनाई है. वहीं पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. अपर सत्र न्यायधीश ने मूल रूप से सिंगरौली में रहने वाले श्रवण कुमार पांडे को आईपीसी की धारा 419 और सूचना प्रौद्योगिकी की धारा 66 (घ) के तहत दोषी करार दिया.
जिले के जावरा में पॉलिटेक्निक कॉलेज की छात्रा ने रतलाम एसपी को अपने फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाए जाने की शिकायत की थी. शिकायत में कहा गया था कि किसी ने उसका फोटो चोरी कर यह अकाउंट बनाया है और उसके नाम से फेसबुक अकाउंट का संचालन किया जा रहा है. एसपी के आदेश पर साइबर सेल ने मामले की जांच की तो खुलासा हुआ है कि छात्रा के कॉलेज में पढ़ने वाले श्रवण कुमार पांडे ने ही यह फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया था.
परिचित के नाम पर लिया था सिम
पुलिस ने इस मामले में सबसे पहले सिंगरौली में रहने वाले सुवेंद्र कुमार को धरदबोचा था. दरअसल, यह फेसबुक अकाउंट जिस मोबाइल नंबर से संचालित किया जा रहा था, उसका सिम कार्ड सुवेंद्र के नाम पर जारी किया गया था. सुवेंद्र ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उसी के गांव में रहने वाले श्रवण कुमार ने जावरा में कॉलेज ज्वाइन करने के पहले सिम कार्ड जारी कराने के लिए उससे दस्तावेज लिए थे. इसी जानकारी के आधार पर पुलिस श्रवण तक पहुंची थी. पुलिस ने श्रवण के साथ सुवेंद्र को भी सह आरोपी बनाया था. अदालत ने श्रवण को दोषी करार देने के साथ ही सुवेंद्र को बरी कर दिया.