
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति यशवन्त वर्मा की खंडपीठ ने इटावा के पूर्व एसएसपी राजेश मोदक की विशेष अपील को स्वीकार करते हुए यह आदेश रद किया। एकल कोर्ट ने राहुल उर्फ शाहरुख की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए बार-बार तबादला होने के कारण कोर्ट आदेश का पालन न हो पाने को आपराधिक अवमानना माना था तथा नई एसएसपी मंजिल सैनी को नोटिस जारी की थी। साथ ही सरकार से पूछा था कि सरकार की क्या तबादला नीति है।