मप्र में नौकरी के लिए बाहरी लोगों की आयु सीमा घटेगी

भोपाल। मध्यप्रदेश के बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए ज्यादा अवसर मिल सकेंगे। ऐसा होगा राज्य सरकार की उस कवायद के चलते, जिसमें प्रदेश के बाहरी लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में निर्धारित आयु सीमा पांच साल तक की जाएगी।

इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। प्रस्ताव के अनुसार सामान्य वर्ग की आयु 40 से घटाकर 35 और महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय सेवक, निगम, मंडल, आयोग, स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारियों और नगर सैनिकों की भर्ती आयु 45 से घटाकर 40 वर्ष होना प्रस्तावित है।

प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा। सरकार का मानना है कि मप्र के पड़ोसी राज्यों में सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए आयु 35 वर्ष ही है। इसके चलते 'ओवर ऐज' होने पर पड़ोसी राज्य के युवा मप्र में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। इससे मप्र के युवाओं को सरकारी नौकरी में भर्ती होने के अवसर कम हो जाते हैं। इस प्रावधान के लागू होने के बाद प्रदेश के युवाओं को ज्यादा फायदा मिलेगा।

तीन साल पहले बढ़ाई थी आयु सीमा
राज्य सरकार ने वर्ष 2012 में सरकारी नौकरी में भर्ती आयु सीमा सामान्य के लिए 35 से 40 और आरक्षित वर्ग के लिए 40 से 45 कर दी थी। इसके पहले लंबे समय तक सीधी भर्ती पर रोक होने के कारण प्रदेश के युवा सरकारी नौकरी के लिए ओवर ऐज हो गए थे, जिसके चलते सरकार ने सीधी भर्ती में आयु सीमा 5 साल बढ़ाई थी।

उल्लेखनीय है कि इसके पहले वर्ष 2010 में राज्य सरकार ने शासकीय सेवक, निगम, मंडल, आयोग, स्वायत्त संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारी और नगर सैनिकों की भर्ती आयु 38 से बढ़ाकर 40 वर्ष की थी, जिसे वर्ष 2012 में 45 वर्ष किया गया।

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