
न्यायमूर्ति संजय यादव की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ताओं का पक्ष अधिवक्ता दीनदयाल भार्गव ने रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता पंचायत शिक्षा कर्मी हैं, उन्हें पात्रता के बावजूद परिवीक्षा अवधि काउंट न करके परेशान किया जा रहा है। इसी आधार पर इंक्रीमेंट से भी वंचित कर दिया गया है। जब आवेदन-निवेदन के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला तो हाईकोर्ट की शरण ले ली गई।