
ईओडब्ल्यू के मुताबिक आरोपी मोहम्मद अब्बास की स्लीमनाबाद बहोरीबंद स्थित जमीन मुख्य मार्ग से भीतर की तरफ स्थिति थी, इसके बावजूद उसकी अदला-बदली राष्ट्रीय राजमार्ग से लगी हरदुआखुर्द की बेशकीमती भूमि से कर दी गई। यह सारा खेल व्यावसायिक भूअधिगृहण के दौरान आर्थिक लाभ पहुंचाने की मंशा से किया गया। इस मामले में ईओडब्ल्यू ने कटनी की तत्कालीन कलेक्टर अंजू सिंह बघेल, नायब तहसीलदार चन्द्रशेखर मिश्रा और बड़ी ओमती जबलपुर निवासी मोहम्मद अब्बास को आरोपी बनाया। इस मामले में अदालत में अभियोग-पत्र पेश कर दिया गया है।