नई दिल्ली। अभिनेता सलमान खान के हिट एंड रन केस में 13 साल बाद गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सलमान खान को सभी आरोपों से बरी कर दिया। मामले में दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला लिखते वक्त कहा कि जो सबूत पेश किए गए हैं वो पर्याप्त नहीं है। उन सबूतों के आधार पर सलमान खान को दोषी नहीं करार दिया जा सकता।
कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए सलमान के वकील की उस दलील नहीं माना जिसमें कहा गया था कि नूरुल्ला की मौत क्रेन से कार उठाते समय हुई थी। कोर्ट ने कहा कि नूरुल्ला की मौत सड़क हादसे में हुई थी। कोर्ट ने कहा कि सलमान को 25 हजार रुपये का बॉन्ड भरना होगा।
मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एआर जोशी ने कहा कि मामले की सुनवाई गलत तरीके से की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि सेशन कोर्ट में मामले की सुनवाई में लचर रवैया रहा और अभियोजन पक्ष आरोपों को सही ढंग से साबित करने में नाकाम रहा। इसके पहले बुधवार को कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि कॉन्स्टेबल रवींद्र पाटिल के बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने फैसला सुनाते वक्त सलमान खान को कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया था, जिस पर अमल करते हुए सलमान खान करीब डेढ़ बजे पेशी के लिए घर से निकले। कोर्ट ने सलमान की मौजूदगी में ही फैसला सुनाया।