जेसा की आपको विदित है कि राज्य शिक्षा सेवा के अन्तर्गत एईओ की नियुक्ति होना है किन्तु शिक्षा विभाग के अधिकारियों की हठधर्मिता के कारण अभी तक राज्यशिक्ष सेवा अस्तित्व में नहीं आ पायी है।
एइओ को लेकर कुछ तथ्य आपके समक्ष प्रस्तुत है:
1. एइओ की नियुक्ति पर मान.उच्च न्यायालय मे दायर 100से अधिक याचिकाओ का निराकरण उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्र.14833मे विगत 8/9/2013में कर दिया था।
2. इसके उपरांत महाधिवक्ता का अभिमत प्राप्त कर हम चयनित अभ्यर्थीयो के दस्तावेज का सत्यापन दोबारा से विभाग द्वारा किया गया।
3. कुछ लोगों ने विभागीय अधिकारियों के इशारे पर नियुक्ति रोकने का प्रयास किया जिस पर हाईकोर्ट याचिका क्र.14440मे दिनांक21/42015 को निर्णय देते हुवे कहा कि पहले चयनित उम्मीदवार जो याचिका 14833से संबंध है उन्हें लाभ दिया जावे।
4. इस बीच कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले किन्तु मान.सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन नहीं देते एस.एल पी के अधिन नियुक्ति करने हेतू निर्देशित किया है।
5 दुबारा परीक्षा कराने की अधिकारियों की याचिका को कोर्ट के सख्त रुख के बाद वापस ली गयी है।
6. अधिकारीयो पर दर्ज अवमानना प्रकरणों पर भी न्यायालय सख्त है तथा 18दिसंबर तक नियुक्ती की स्टेटस रिपोर्ट माननीय हाईकोर्ट ने मांगी है।
महोदय अधिकारी विगत दो वर्षो से न्यायालय के निर्णय के विपरीत जाकर आपको और सरकार को गुमराह कर रहे है।आपसे विनती है आप अन्य अधिकारीयो से तथ्यों का परिक्षण करवाने का कष्ट करें।
विनीत
अब्दुल कादिर
अध्यापक
