मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेसकोड लागू करें: हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि मंदिरों में प्रवेश करने वालों के लिए वह एक ड्रेस कोड सुनिश्चित करे। निर्देश में कहा गया है कि पुरूषों के लिए धोती या पायजामा और शर्ट, महिलाओं के लिए साड़ी ड्रेस कोड हो। बच्चे पूरे बदन को ढंकने वाले कपड़े पहन सकते हैं। 

एक अंग्रेजी समाचार पत्र में छपी खबर के अनुसार, कोर्ट ने राज्य सरकार को भी निर्देश दिया है कि वह इस मसले पर निर्णय ले और प्रशासन को कोर्ट द्वारा तय ड्रेस कोड को जनवरी 2016 से मंदिरों में लागू कराने का निर्देश दे। 

साथ ही कोर्ट ने हिन्दू धार्मिक और पुण्यार्थ दान विभाग को भी निर्देश दिया है कि वह सभी मंदिरों को ड्रेस कोड का कड़ाई से पालन करने का संदेश दे दे। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस निर्देश का उद्देश्य श्रद्धालुओं को अनुचित वस्त्र पहनने से रोकना है।  

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