ग्वालियर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नजदीकी, राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त गुलाब सिंह किरार के खिलाफ एसआईटी का पक्षपाती रवैया तो सार्वजनिक था ही, अब सीबीआई ने भी उनके खिलाफ सबूत नहीं जुटाए। इससे कोर्ट नाराज हो गई। व्यापमं मामले की सुनवाई कर रहे कोर्ट ने आगामी 10 दिसंबर को 271 आरोपियों के मूल दस्तावेज और हैंड राइटिंग रिपोर्ट को तलब किया है।
दरअसल, पूर्व राज्य मंत्री गुलाब सिंह किरार का मामला व्यापमं फर्जीवाड़े में सबसे बड़ा प्रकरण ग्वालियर में है। जिसमें एसआईटी ने छात्रों, अभिभावकों और दलालों को मिलाकर 271 लोगों को आरोपी बनाया है।
बताया गया कि जब से मामला कोर्ट में पहुंचा है, तब से लेकर अब तक एसआईटी और सीबीआई आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में मूल दस्तावेज पेश नहीं कर पायी है। जिसको लेकर इस बार कोर्ट ने नाराजगी जताई है। साथ ही कोर्ट ने सीबीआई से इस मामले की विवेचना को जल्द-जल्द पूर्ण करने के आदेश दिए हैं।