हरदा। अंतत: हाईकोर्ट में भी पूर्वमंत्री कमल पटेल को राहत मिल गई। सीबीआई और मृतक के पिता ने याचिका दर्ज कराई थी। हाईकोर्ट ने उसे खाजिर कर दिया। मृतक के पिता ने कमल पटेल पर दुर्गेश जाट की हत्या का आरोप लगाया था एवं सीबीआई ने जांच में इस आरोप को सही पाया था।
उल्लेखनीय है कि विगत 5 मार्च 2008 को हुए इस मामले में सीबीआई जांच के बाद साल 2011 में प्रकरण इंदौर से हरदा जिला न्यायालय ट्रांसफर हुआ था। मामले में सुनवाई के बाद जिला न्यायालय के एडीजे ने विगत 20 जुलाई 2011 को फैसला सुनाते हुए इस प्रकरण से पूर्व मंत्री कमल पटेल को दोषमुक्त किया था।
बाद में एडीजे कोर्ट के फैसले के खिलाफ 2011 में सीबीआई और 2012 में दुर्गेश के पिता रामविलास ने याचिका लगाई थी। इन दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायलय जबलपुर ने अपने आदेश में कहा कि एडीजे कोर्ट हरदा का फैसला सही है।