जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने संविदा शिक्षकों को फारेस्ट रेंजर भर्ती प्रक्रिया में 5 साल की आयु सीमा में छूट देने का महत्वपूर्ण आदेश सुनाया।
न्यायमूर्ति शांतनु केमकर व जस्टिस सीवी सिरपुरकर की युगलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अपीलकर्ता रीवा निवासी ब्रह्मानंद मिश्रा व राजेन्द्र मिश्रा का पक्ष अधिवक्ता भूपेन्द्र शुक्ला ने रखा। उन्होंने दलील दी कि लोकसेवा आयोग ने फारेस्ट रेंजर पद पर भर्ती का विज्ञापन निकाला। इसके लिए याचिकाकर्ताओं ने आवेदन किया। वे लिखित परीक्षा उत्तीर्ण हो गए। इसके बावजूद साक्षात्कार में आयु अधिक होने के आधार पर आमंत्रित नहीं किया गया।
इसी रवैये के खिलाफ न्यायहित में हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। हाईकोर्ट ने पूर्व न्यायदृष्टांतों की रोशनी में अपीलकर्ताओं के हक में आदेश सुना दिया। इससे पूर्व एकलपीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बावजूद हिम्मत न हारना काम आया।