संविदा शिक्षकों को मिली रेंजर भर्ती में 5 साल की छूट

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने संविदा शिक्षकों को फारेस्ट रेंजर भर्ती प्रक्रिया में 5 साल की आयु सीमा में छूट देने का महत्वपूर्ण आदेश सुनाया।

न्यायमूर्ति शांतनु केमकर व जस्टिस सीवी सिरपुरकर की युगलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अपीलकर्ता रीवा निवासी ब्रह्मानंद मिश्रा व राजेन्द्र मिश्रा का पक्ष अधिवक्ता भूपेन्द्र शुक्ला ने रखा। उन्होंने दलील दी कि लोकसेवा आयोग ने फारेस्ट रेंजर पद पर भर्ती का विज्ञापन निकाला। इसके लिए याचिकाकर्ताओं ने आवेदन किया। वे लिखित परीक्षा उत्तीर्ण हो गए। इसके बावजूद साक्षात्कार में आयु अधिक होने के आधार पर आमंत्रित नहीं किया गया। 

इसी रवैये के खिलाफ न्यायहित में हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। हाईकोर्ट ने पूर्व न्यायदृष्टांतों की रोशनी में अपीलकर्ताओं के हक में आदेश सुना दिया। इससे पूर्व एकलपीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बावजूद हिम्मत न हारना काम आया।
भोपाल समाचार से जुड़िए
कृपया गूगल न्यूज़ पर फॉलो करें यहां क्लिक करें
टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यहां क्लिक करें
व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए  यहां क्लिक करें
X-ट्विटर पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
फेसबुक पर फॉलो करने के लिए यहां क्लिक करें
समाचार भेजें editorbhopalsamachar@gmail.com
जिलों में ब्यूरो/संवाददाता के लिए व्हाट्सएप करें 91652 24289

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!