मुजफ्फरपुर। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रचार थमने के बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से विज्ञापन प्रकाशित करने को लेकर चार समाचार पत्रों के संपादक और मुद्रक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।
आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि जिलाधिकारी सह निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर मुजफ्फरपुर जिले के चार प्रमुख हिन्दी समाचार पत्रों के संपादक और मुद्रक के खिलाफ आदर्श नगर थाने में यह प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है। प्राथमिकी में देशद्रोह की धारायें भी लगायी गयी है।
उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग ने बुधवार को राज्य के पांचवे चरण के मतदान वाले क्षेत्रों में गाय से संबंधित भारतीय जनता पार्टी का विज्ञापन छापने वाले अखबारों के सम्पादक और प्रकाशक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। भाजपा की ओर से कई अखबारों में एक विज्ञापन प्रकाशित कराया गया था और इसको लेकर महागठबंधन के लोगों ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी। इसके बाद आयोग ने उस विवादास्पद विज्ञापन को प्रकाशित करने वाले सभी अखबारों के सम्पादक और प्रकाशक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया था।