कर्मचारियों को नहीं मिलेगी 15 अगस्त और 26 जनवरी की छुट्टी

नई दिल्ली। केरल हाईकोर्ट ने गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस को छुट्टी के रुप में ना लिए जाने की बात कहते हुए कहा कि इस दिन होने वाले समारोह में सभी सरकारी कर्मचारी को शामिल होना चाहिए। और इसके लिए राज्य सरकार को समारोह में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को अधिकारियों और और स्टाफ के लोगों को गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले समारोह में उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करना चाहिए। चीफ जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एएम शफीक की बेंच ने के निमिषा नामक महिला द्वारा दायर की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया।

याचिका में कहा गया था कि राष्ट्रीय दिवसों पर सभी की सहभागिता अनिवार्य रुप से सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार की ओर से कोई प्रयास नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि सावर्जनिक क्षेत्र के उपक्रमों, यूनिवर्सिटी और सरकारी कर्मचारी को 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब तक अपरिहार्य कारण ना हो तब तक छुट्टी ना दी जाए।

कोर्ट ने सरकार से कहा कि राष्ट्रीय दिवस पर होने वाले कार्यक्रमों में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सर्कुलर और दिशा निर्देश जारी किए जाने चाहिए।

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