इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने उत्तरप्रदेश लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव को बर्खास्त कर दिया है। अनिल यादव की नियुक्ति अखिलेश यादव सरकार में महत्वपूर्ण मानी गई थी एवं इसे लेकर हाईकोर्ट में 4 जनहित याचिकाएं दायर की गईं थीं।
सतीश कुमार और अन्य के द्वारा दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने अनिल यादव की नियुक्ति को अवैध ठहराते हुए बर्खास्त कर दिया। इससे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के बाद सबसे ताकतवर अधिकारी रिजवानुर्रहमान के काम करने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। रिजवानुर्रहमान आयोग में सचिव का काम देख रहे थे। कोर्ट ने उन्हें हटाने का आदेश दिया था, साथ ही राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर सचिव पद पर आईएएस अधिकारी की नियुक्ति करने का आदेश दिया था।