SAI PRASAD: मालकिन की जमानत खारिज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रकम दोगुना करने का झांसा देकर करीब एक हजार करोड़ रुपए की ठगी करने वाली सांई प्रसाद कंपनी की संचालक की जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सोमवार को कंपनी संचालक वंदना बालासाहब भापकर की सुनवाई के लिए आई याचिका पर जस्टिस गौतम भादुरी की बेंच ने सहारा मामले से तुलना की। कहा, ‘पहले पीड़ित लोगों के पैसे वापस लौटाओ फिर होगी सुनवाई।’ हाईकोर्ट ने साथ ही लोगों से वसूल की गई राशि का पूरा विवरण दो सप्ताह में देने के भी निर्देश दिए हैं।

सेबी और आरबीआई से अनुमति के बगैर रकम जमा करने और लोगों को दोगुना कर लौटाने का झांसा देकर करोड़ों की उगाही करने की आरोपी ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी। आरोपी सांई प्रसाद कंपनी की संचालक वंदना बालासाहब भापकर के खिलाफ दो माह पहले बलौदा बाजार थाने सहित अन्य जगहों पर प्रकरण दर्ज करवाया गया था।
कंपनी पर करीब एक हजार करोड़ रुपए से ज्यादा वसूल करने का आरोप है। कंपनी के बिलासपुर समेत अन्य शहरों के दफ्तरों में ताला लग गया है। संचालक वंदना भापकर को पिछले महीने पुणे से गिरफ्तार किया गया था।
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