नईदिल्ली। पुलिस विभाग के लिए यह बड़ी खबर है। एक सिपाही के खिलाफ आईडी की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। सिपाही ने उसके खिलाफ हुई विभागीय कार्रवाई को चुनौती देते हुए रिट दायर की थी।
सिपाही के अधिवक्ता विजय गौतम का ने बताया कि याची का प्रतापगढ़ रिजर्व पुलिस लाइन से उदयपुर तबादला कर दिया था। तभी सिपाही के पीठ में अचानक भयंकर पीड़ा उठी और उसे टीबी सप्रू अस्पताल इलाहाबाद में भर्ती कराया गया। बताया यह भी गया कि सिपाही के परिजनों ने उसकी बीमारी की सूचना एसपी व अन्य अधिकारियों को भेज दी थी। सिपाही को वापस स्वस्थ होने में 172 दिन लगे। इस दौरान वो ड्यूटी से अनुपस्थित रहा। इसी को आधार बनाकर आला अधिकारियों ने उसे बर्खास्त कर दिया।
सिपाही ज्ञानेन्द्र बहादुर सिंह कुशवाहा ने अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ हाईकोर्ट में केस फाइल किया। विभाग की ओर से आईजी एवं डीआईजी ने उसकी याचिका को पुनरीक्षित करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी परंतु हाईकोर्ट ने आला अधिकारियों की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अपराध के अनुपात में दण्ड दिया जाना चाहिए। इस मामले में जो दण्ड दिया गया वो अनुपात से कहीं ज्यादा है।