जबलपुर। हाईकोर्ट ने पन्ना के पूर्व कलेक्टर रवीन्द्र कुमार मिश्रा के खिलाफ दर्ज हुई रेप की एफआईआर को रद्द कर दिया है। श्री मिश्रा के खिलाफ पन्ना केंद्रिय विद्यालय की प्राचार्या ने रेप का आरोप लगाया था परंतु न्यायालय में वो इसे साबित नहीं कर पाईं।
न्यायमूर्ति मूलचंद गर्ग की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता रवीन्द्र कुमार मिश्रा का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त ने रखा। उन्होंने दलील दी कि केन्द्रीय विद्यालय पन्ना की प्राचार्य ने 28 फरवरी 2015 को पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके आधार पर पन्ना के थाना कोतवाली में याचिकाकर्ता के खिलाफ धारा-376 व 506 के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया। जबकि वस्तुस्थिति यह है कि याचिकाकर्ता ने महिला के साथ कभी भी किसी तरह की कोई बदसलूकी या दुराचार कतई नहीं किया। चूंकि महिला द्वारा समय-समय पर रजिस्ट्रार न्यायिक के समक्ष दर्ज कराए गए बयानों में भी किसी तरह के विवाद या दुराचार किए जाने की बात साबित नहीं हुई अतः एफआईआर रद्द किए जाने योग्य है।