भोपाल। RKDF college कांड में फंस चुके पूर्वमुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बच निकले हैं। उनके खिलाफ ईओडब्ल्यू की जांच वापस बुला ली गई है। अब दिग्विजय सिंह पर ईओडब्ल्यू का शिकंजा नहीं कस पाएगा। इससे पूर्व दिग्विजय सिंह को बयान दर्ज कराने के लिए 30 अक्टूबर तक की मोहलत दी गई थी।
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राजेश नंदेश्वर की अदालत ने आज आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) को पत्र भेजा है जिसमें उससे मांगे गए जांच प्रतिवेदन के लिए जांच नहीं करने और लौटती डाक से अदालत द्वारा भेजे आवेदन की प्रतिलिपि वापस भेजने का आदेश किया है।
गौरतलब है कि तुलसीनगर के राधावल्लभ शारदा ने अदालत में यह आवेदन किया था कि आरकेडीएफ को फायदा पहुंचाने के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा किए गए 25 लाख रुपए के जुर्माने को दिग्विजय सिंह व पटेरिया ने पांच गुना कम कर दिया था। इसके आधार पर अदालत ने 21 अप्रैल 2015 व तीन जुलाई 2015 को आदेश कर ईओडब्ल्यू से जांच कर प्रतिवेदन मांगा था।