ग्वालियर। व्यापमं घोटाले के दौरान जिन मामलों में सीबीआई जांच के आदेश से पहले ही चालान पेश हो गए हैं, उनकी भी फिर से जांच की जाएगी। ऐसे कुल 73 मामले में है। कोर्ट में धारा 173(8) के तहत आवेदन पेश कर जांच की अनुमति ली जाएगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने भी इन केसों की फिर से जांच करने की अनुमति दे दी है।
नरोत्तम सिंह की जमानत याचिका की हाईकोर्ट में सुनवाई थी। इस जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा था, जिसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। एसआईटी की ओर से जवाब दिया गया था कि व्यापमं से जुड़े केसों जांच सीबीआई कर रही है। उन्हें जवाब देना है, जबिक सीबीआई की ओर से बताया गया कि जिन केसों की अधीनस्थ न्यायालय में ट्रायल शुरू चुकी है, उन केसों में अभी सीबीआई जवाब नहीं दे सकती है।
इसको लेकर हाईकोर्ट ने सीबीआई एसपी पंकज कंबोज व एसआईटी प्रभारी वीरेन्द्र जैन को तलब किया था। सीबीआई की ओर से बताया गया कि राज्य शासन की ओर से 185 केसों की लिस्ट दी गई थी, जिसमें 106 केसों की एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 73 केसों की ट्रायल शुरू हो चुकी है, जिसमें 35 मामले ग्वालियर के शामिल हैं। उन्हें टेकओवर करने की तैयार चल रही है।
हमारे अधिवक्ता नियुक्त होने के बाद इन केसों की फाइल को खोला जाएगा। नए सिरे से जांच की अनुमति मांगी जाएगी। एसआईटी की ओर से बताया गया कि जिन केसों के चालान पेश हो चुके हैं, उनकी मूल डायरी हमारे पास है। अब जमानत के केसों डायरी एसआईटी पेश करेगी।