नौकरी फुलटाइम तो सैलेरी पार्टटाइम क्यों: हाईकोर्ट

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने फुल टाइम काम लेकर वेतन महज पार्ट टाइम के हिसाब से दिए जाने के मामले में जवाब-तलब कर लिया है। इस सिलसिले में राज्य शासन, गृह सचिव, पुलिस महानिरीक्षक भोपाल और एसपी सीहोर को नोटिस जारी किए गए हैं।

प्रशासनिक न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन व जस्टिस सीवी सिरपुकर की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अपीलकर्ता सीहोर निवासी जमना प्रसाद शर्मा का पक्ष अधिवक्ता शीतला प्रसाद त्रिपाठी व सुशील त्रिपाठी ने रखा। उन्होंने दलील दी कि अपीलार्थी से विगत 16 सालों से फुल टाइम काम कराया जा रहा है, लेकिन वेतन नाममात्र का मिल रहा है। इस वजह से परिवार का भरण-पोषण मुश्किल से हो पाता है। आलम यह है कि मूल काम के अलावा इलेट्रिशियन का काम भी उसी से कराया जाता है। इतना होने पर भी फुट टाइम कर्मी बतौर नियमित करने की दिशा में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए न्यायहित में हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी।
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