जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने खुटार जिला सिंगरौली में पदस्थ पंचायत सचिव अजीत कुमार उपाध्याय के तबादले पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार माहेश्वरी की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता का पक्ष अधिवक्ता राजेश दुबे ने रखा। उन्होंने दलील दी कि शिवकुमार सिंह को पंचायत कंजी से खुटार भेजा गया। चूंकि इससे पूर्व खुटार का पद रिक्त नहीं हुआ था अतः बाद में अजीत उपाध्याय को कंजी भेजे जाने का आदेश चुनौती के योग्य है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जिले के भीतर पंचायत आयुक्त अपने स्तर पर स्थानांतरण आदेश जारी नहीं कर सकते।
पद रिक्त नहीं था तो तबादला क्यों: हाईकोर्ट
October 18, 2015
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