जबलपुर, 13 जुलाई 2026: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आज पदोन्नति में आरक्षण (Reservation in Promotion) से संबंधित नियमों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। यह सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति (Acting Chief Justice) विवेक रूसिया एवं जस्टिस विनय श्रॉफ की खंडपीठ (Division Bench) के समक्ष सूचीबद्ध थी। सुनवाई के दौरान एक तकनीकी मोड़ आया, जब माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश श्री विवेक रूसिया ने MP High Court promotion in reservation rules constitutional challenge से जुड़े इन प्रकरणों की सुनवाई से खुद को पृथक (Recusal) कर लिया।
Why Special Bench for Reservation in Promotion cases is needed?
सुनवाई के दौरान जब 'आर.बी. राय' वाले पुराने प्रकरण का हवाला आया, तो जस्टिस विवेक रूसिया ने पाया कि उक्त केस में एक अधिवक्ता के रूप में उनका वकालतनामा (Vakalatnama) पहले से मौजूद था। न्यायिक शुचिता को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने इस प्रकरण की सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि इन मामलों की गंभीरता को देखते हुए अगले एक-दो दिन में एक विशेष बेंच (Special Bench for reservation cases) गठित की जाएगी, जो इस मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई करेगी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई की तिथि नियत होते ही संबंधित अधिवक्ताओं को सूचित कर दिया जाएगा।
No Interim Relief for Promotion in Reservation in MP High Court
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं की ओर से अंतरिम राहत (Interim Relief) के लिए लंबी बहस की गई, लेकिन हाई कोर्ट ने इस स्तर पर किसी भी प्रकार की अंतिम या अंतरिम राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत का रुख स्पष्ट है कि नियमों की संवैधानिकता की जांच अब नव-गठित होने वाली विशेष बेंच द्वारा ही की जाएगी। इस मामले में कानूनी जटिलताओं को देखते हुए दोनों पक्षों की ओर से वरिष्ठ वकीलों की फौज मैदान में है।
Senior Advocates Representing AJAK and MP Government in High Court
आज की कार्यवाही में अजाक (AJAK) संघ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह, पुष्पेंद्र कुमार शाह सहित अन्य वकील उपस्थित रहे। वहीं, मध्य प्रदेश शासन का पक्ष रखने के लिए महाधिवक्ता (Advocate General) प्रशांत सिंह एवं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सी.एस. वैद्यनाथन मौजूद थे। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज शर्मा और नमन नगरथ ने अपनी दलीलें पेश कीं। अब सभी की नजरें आगामी दिनों में गठित होने वाली Special Bench for Promotion in Reservation MP पर टिकी हैं।
Breaking News Update-
ओ.बी.सी. आरक्षण के समस्त ९१ मामले सीरियल क्रमांक 16 पर हुए सूचिवद्ध, समस्त मामलो की सुनवाई कल दिनांक 14 जुलाई को जस्टिस आनंद पाठक एवं जस्टिस विनय सराफ करेगे सुनवाई।
प्रमोशन में आरक्षण के मामलो की सुनवाई हेतु, कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति ने गठित की स्पेशल बैंच कल दिनांक 14 जुलाई को 2:30 से जस्टिस विवेक अग्रवाल एवं जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ करेगी सुनवाई।

.webp)