आनंद ताम्रकार/बालाघाट। मुर्गीचोरी के विवाद में अपने ही भाई की हत्या कर देने वाले आरोपी को दोषी पाते हुए बालाघाट के प्रथम सत्रन्यायाधीश श्री दीपक त्रिपाठी ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
रूपझर थाना के डोरा पुलिस चौकी अंतर्गत कुकड़ा ग्राम निवासी चैनसिंह टेकाम की जौहरीसिंह ने 1 अगस्त 2014 को मुर्गी चुरा लेने और उसको खा लेने की बात पर कहासूनी हो गई जिसके चलते जौहरीसिंह ने लाठी से चैनसिंह की हत्या कर दी। जिस पर उसके विरूद्ध 302 का मामला कायम कर अदालत में प्रस्तुत किया गया था।