नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली की हाईकोर्ट ने राहुल गांधी व सोनिया गांधी तथा पार्टी के अन्य सदस्यों के आवेदनो को निरर्थक करार दिया है. गौरतलब है की बुधवार को सोनिया गांधी व राहुल गांधी द्वारा नेशनल हेराल्ड मामले में अपनी और से दायर की गई चुनौती याचिका पर ‘‘भिन्न बर्ताव' को लेकर आपत्ति जताई थी, इसके लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था.
इस पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने राहुल व सोनिया के इस आवेदन पर कहा की नेशनल हेराल्ड मामले में उनके द्वारा दर्ज कराई गई चुनौती के साथ ‘अलग बर्ताव’ का आरोप पूरी तरह से निरर्थक है. इस आवेदन में यह मामले को सुनील गौड़ की कोर्ट से पीएस तेजी की कोर्ट में शिफ्ट करने का विरोध किया गया था. तथा न्यायाधीश सुनील गौड़ की कोर्ट में यह मामला की सुनवाई 8 माह तक हो चुकी थी. न्यायाधीश ने यह भी कहा की मेने इस केस में अपने हाथ नही खींचे है. कहा की यह याचिकाएं इसलिए पुनः मेरे पास आई है क्योंकि इस मामले की आंशिक सुनवाई मेने ही की थी।
