जबलपुर। एमपी स्टेट बार कौंसिल की अनुशासन समिति ने अधिवक्ता वीपी मालवीय की सनद यानी वकालत का लायसेंस 3 साल के लिए निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई कदाचरण की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए की गई है।
स्टेट बार के कार्यकारी सचिव मुकेश मिश्रा ने बताया कि अधिवक्ता नागरिक कल्याण समिति के प्रमुख मालवीय ने शिकायतकर्ता मधुबाला जैन से संजीवनी नगर गढ़ा में जमीन दिलाने के नाम पर रुपए लिए थे। इसके एवज में प्रमाण-पत्र के साथ रसीदें भी प्रदान की गई थीं। शिकायत मिलने के बाद स्टेट बार अनुशासन समिति ने अधिवक्ता को तलब किया तो उन्होंने अंडरटेकिंग दी कि 50 हजार रुपए अदा कर देंगे, लेकिन बाद में ऐसा नहीं किया। इस रवैये को आड़े हाथों लेकर सजा सुना दी गई। इसके तहत 5 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही कहा गया है कि यदि 3 माह में 50 हजार व जुर्माना राशि 5 हजार दे दिए तो ठीक वर्ना सजा बढ़कर 5 साल 3 माह हो जाएगी।
