त्यौहारों के नाम पर नाच-गाना बंद कीजिए: हाईकोर्ट

मुंबई। एक मामले में सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि त्योहारों के दौरान पब्लिक प्लेस पर संस्कारों के नाम पर होने वाला नाच-गाना बंद होना चाहिए। शुक्रवार को कोर्ट ने 'मन रंगलो' नाम की एक संस्था की तरफ दाखिल की गई याचिका खारिज करते हुए यह बात कही। 

संस्था ने कोर्ट से जूहू बीच पर छठ पूजा की परमिशन देने के लिए याचिका दाखिल की थी। गौरतलब है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने संस्था को नॉइज पॉल्यूशन की शर्तों तोड़ने के साथ ही ट्रैफिक की परेशानी और दूसरी शर्तों का हवाला देते हुए परमिशन देने से इनकार कर दिया था।

  • पिछली बार रात भर बजे थे गाने
  • आयोजन के बाद 10 दिन तक फैला रहा था कचरा


'घरों में मनाएं नवरात्र और गणेशोत्सव जैसे पर्व'
इससे पहले अगस्त 2015 में भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने त्योहारों के दौरान होनेवाले नॉइज पॉल्यूशन पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि-अब समय आ गया है कि गणेशोत्सव व नवरात्र जैसे पर्व घरों में मनाए जाएं। आजकल गणेश मंडलों की ओर से करोडों रुपए वसूल किए जाते हैं और जो उसका अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आखिर इसका फायदा किसे मिल रहा है?' 

#buttons=(Ok, Go it!) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Check Now
Ok, Go it!