जबलपुर। जिला उपभोक्ता फोरम ने मधुर कोरियर सर्विसेस मालवीय चौक को बुक किए गए माल की क्षतिपूर्ति का आदेश दिया है। इसके तहत 3 हजार 430 रुपए का भुगतान करना होगा। इसके अलावा मानसिक पीड़ा के एवज में 500 और वाद व्यय 100 भी देना होगा।
शिकायतकर्ता अवधपुरी कॉलोनी जबलपुर निवासी डॉ.प्रियंका बोहरे की ओर से अधिवक्ता अरुण कुमार जैन व राजेश राय ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि 3 हजार 430 रुपए के कपड़े कोरियर के माध्यम से जबलपुर से झांसी भेजा गया था। इसके लिए 130 रुपए का चार्ज जमा किया गया। जब कोरियर मुकाम पर पहुंचा तो पैकेट खुला हुआ था और उसमें से कपड़े गायब थे। इस बारे में सवाल किए जाने पर कोरियर कंपनी अपनी जिम्मेदारी से मुकर गई। चूंकि यह रवैया सेवा में कमी के दायरे में आता है अतः न्यायहित में हाईकोर्ट की शरण ले ली गई।

