टावर से डर लगता है तो मोबाइल छोड़ दो: हाईकोर्ट

Bhopal Samachar
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को वसंत कुंज इलाके के कुछ निवासियों की मोबाइल टावर हटाने की याचिका खारिज करते हुए कहा, 'अगर विकिरण से दिक्कत है तो आप मोबाइल का इस्तेमाल छोड़ें।'

इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि अंतर-मंत्री स्तरीय समिति की सिफारिशों का उल्लंघन करके उनके क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाया जा रहा है. याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति आर एस एंडलॉ ने वसंत कुंज के पॉकेट-4 के निवासियों को सलाह दी कि अगर वे अपने इलाके में मोबाइल टावर लगाए जाने के खिलाफ हैं और मोबाइल टावरों से होने वाले हानिकारक विकिरण को चिंतित हैं तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना बंद करें और फिर से लैंडलाइन फोन का रूख कर लें।

इलाके के निवासियों का कहना था कि टावर उनकी कालोनी के भीतर लगाया जा रहा है जो मंत्री स्तरीय समिति की सिफारिशों का उल्लंघन है। उनका कहना है कि उनकी कॉलोनी में स्कूल है, जबकि समिति ने कहा था कि ये टावर आवासीय इलाकों अथवा स्कूलों या अस्पतालों के निकट नहीं लगाए जा सकते। अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार ने सिफारिशों पर विचार किया था और रिपोर्ट के कुछ पहलुओं पर अमल करना स्वीकार किया तथा ऐसी स्थिति में रिपोर्ट के कुछ पहलुओं को स्वीकार नहीं करने के लिए सरकार को गलत नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि यह नीतिगत निर्णय है। 
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