लालबत्ती नहीं लगा पाएंगे निगम-मंडल के अध्यक्ष

भोपाल। मप्र में निगम-मंडल के अध्यक्ष बनने के लिए नेताओं में हाड़तोड़ दौड़भाग की परंतु उनके लिए दुखद सूचना यह है कि वो अपनी कार पर लालबत्ती नहीं लगा पाएंगे। मप्र सरकार के नए नियमों के अनुसार निगम-मंडल के अध्यक्षों को किसी भी प्रकार की बत्ती लगाने के अधिकार नहीं हैं। यातायात के दौरान उनसे एक आम नागरिक की तरह व्यवहार किया जाएगा।

6 मार्च, 2014 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित निर्देशों के अनुसार

लालबत्ती लगाने का अधिकार
मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 6 मार्च, 2014 को प्रकाशित निर्देश के अनुरुप यान के अग्र शीर्ष भाग पर लालबत्ती लगाने का अधिकार (डयूटी पर राज्य के किसी भी भाग में) निम्नलिखित उच्च पदस्थ अधिकारियों को होगा:-

राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशगण,नेता प्रतिपक्ष, मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, अध्यक्ष मानव अधिकार आयोग/मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य निर्वाचन आयुक्त/अध्यक्ष लोक सेवा आयोग, मुख्य सचिव/पुलिस महानिदेशक तथा महाधिवक्ता।

पीली बत्ती लगाने का अधिकार
इसी प्रकार अपने कत्तव्य पर यान के अग्र शीर्ष भाग पर पीली बत्ती लगाने की पात्रता अपने अधिकार क्षेत्र में मुख्य सचिव के समकक्ष अधिकारी, समस्त प्रमुख सचिव/विधान सभा के प्रमुख सचिव, अतिरिक्त महाधिवक्ता, पुलिस महानिदेशक के समकक्ष अधिकारी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नगर निगम के महापौर (अपने क्षेत्र में)/जिला पंचायत के अध्यक्ष (अपने जिले में), संभागीय आयुक्त/अपर संभागीय आयुक्त (अपने क्षेत्र में), कलेक्टर/अपर कलेक्टर (अपने जिले में), पुलिस महानिरीक्षक (अपने जोन में), उप महानिरीक्षक (अपने रेंज में)/महानिरीक्षक अग्नि शमन सेवा, पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक (अपने जिले में), परिवहन आयुक्त/आबकारी आयुक्त/वाणिज्यिक कर आयुक्त/अपर परिवहन आयुक्त/अपर वाणिज्यिक आयुक्त तथा अपर आबकारी आयुक्त, मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय/वन्य प्राणी अपने वन वृत्त में), जिला एवं सत्र न्यायाधीश (अपने जिले में) तथा राज्य शिष्टाचार अधिकारी को रहेगी।

नीली बत्ती लगाने का अधिकार
कर्तव्य हेतु अपनी डयूटी के दौरान अपने अधिकार क्षेत्र में वाहन के अग्र शीर्ष भाग पर नीली बत्ती लगाने की पात्रता फायर बिग्रेड (फ्लेशरयुक्त), एम्बुलेंस (फ्लेशरयुक्त), गणमान्य व्यक्तियों को जिन्हें लाल बत्ती की पात्रता है को पायलेट करने वाले अधिकारी वाहन, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)/नगर पुलिस अधीक्षक/कार्यपालिक दण्डाधिकारी (अपने-अपने क्षेत्र में), नगर निरीक्षक/थाना प्रभारी (अपने क्षेत्र में)/पीसीआर वैन्स उप परिवहन आयुक्त/जिला परिवहन अधिकारी/परिवहन विभाग के उड़नदस्ते (अपने-अपने क्षेत्र में), वाणिज्यिक कर अधिकारी/जिला आबकारी अधिकारी/जिला खनन अधिकारी (अपने-अपने क्षेत्र में)/प्रवर्तन कार्य में लगे जिला आबकारी अधिकारी/वाणिज्यिक कर अधिकारी/जिला खनन अधिकारी के ऊपर के इन विभागों के अधिकारी, जिला वन अधिकारी (क्षेत्रीय वन्य प्राणी)/उप वन मण्डल अधिकारी (क्षेत्रीय एवं वन्य प्राणी)/वन विभाग के उड़नदस्ते (अपने-अपने क्षेत्र में)/वन परिक्षेत्र अधिकारी (क्षेत्रीय/वन्य प्राणी) को रहेगी।

जारी निर्देशों में कहा गया है कि जब वाहन गणमान्य व्यक्तियों को नहीं ले जा रहा हो तो उस वाहन में पात्रतानुसार लाल,नीली,पीली बत्ती का उपयोग नहीं किया जा सकेगा और उसे काले आवरण से ढ़कना होगा। इसी तरह निर्देश दिये गये हैं कि पीली एवं नीली बत्ती की अनुज्ञा प्राप्त अधिकारियों को सक्षम प्राधिकारी जैसे क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र मोटरयान की विण्ड स्क्रीन पर चस्पा कर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

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