भोपाल समाचार, 29 अप्रैल 2026: मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय (DPI), भोपाल द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अतिथि शिक्षकों (Guest Teachers) के आमंत्रण हेतु नवीन पंजीयन और पूर्व से पंजीकृत आवेदकों की प्रोफाइल अपडेट करने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश और समय-सारणी जारी कर दी गई है। इस समाचार में इस सूचना से संबंधित मुख्य समाचार बिंदु दिए गए हैं:
MP Atithi Shikshak Bharti 2026-27: मुख्य जानकारी
Official Portal: समस्त प्रक्रिया एजुकेशन पोर्टल 3.0 (gfms.educationportal3.in) के माध्यम से संचालित की जाएगी।
नवीन आवेदकों के लिए (For New Applicants): जो आवेदक पहले से पंजीकृत नहीं हैं, वे 2 मई 2026 से 11 मई 2026 तक अपना नया पंजीयन कर सकते हैं। पंजीयन के लिए समग्र आईडी (Samagra ID) और ई-केवाईसी (e-KYC) होना अनिवार्य है।
Profile Update for Old Candidates: पूर्व से पंजीकृत और सत्र 2025-26 में कार्य कर चुके आवेदकों को अपनी प्रोफाइल अपडेट करना अनिवार्य है। यह कार्य 12 मई 2026 से 22 मई 2026 तक किया जा सकेगा।
Important Dates at a Glance
नवीन पंजीयन एवं ई-केवाईसी (New Registration) - 02.05.2026 से 11.05.2026
नवीन आवेदकों का संकुल प्राचार्य द्वारा सत्यापन (Verification) - 04.05.2026 से 11.05.2026
पुराने आवेदकों द्वारा प्रोफाइल अपडेट/संशोधन (Profile Update) - 12.05.2026 से 22.05.2026
संकुल प्राचार्य द्वारा प्रोफाइल अपडेट का सत्यापन - 12.05.2026 से 22.05.2026
Verification & Scorecard
आवेदकों को अपनी शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता (जैसे- बीएड/डीएलएड, मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष 2018 या उसके उपरांत) के दस्तावेज अपलोड कर संकुल प्राचार्य (Sankul Principal) से ऑनलाइन सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। सत्यापन के उपरांत ही सत्र 2026-27 के लिए नया स्कोर कार्ड (Scorecard) जनरेट होगा। बिना सत्यापन के स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा और आवेदक चयन प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे।
Special Instructions
अनुभव प्रमाण पत्र मर्ज करना: यदि किसी आवेदक के पास पोर्टल 2.0 पर एक से अधिक यूजर आईडी पर अनुभव प्रमाण पत्र हैं, तो उन्हें पोर्टल 3.0 की आईडी पर मर्ज करने हेतु 'Merge Experience Certificate Module' में आवेदन करना होगा।
Change of Mobile Number: यदि पुराना मोबाइल नंबर बंद हो गया है, तो आवेदक जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) या विकासखंड शिक्षा अधिकारी (BEO) के समक्ष उपस्थित होकर अपना मोबाइल नंबर बदलवा सकेंगे।
सावधानी: संकुल प्राचार्यों को निर्देशित किया गया है कि वे बिना मूल दस्तावेजों के सत्यापन न करें और अपूर्ण प्रशिक्षण योग्यता (जैसे बीएड/डीएलएड का केवल प्रथम सेमेस्टर) को मान्य न करें।
आवेदक अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध मार्गदर्शिका (Manual) का अवलोकन कर सकते हैं।

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