दैवेभो को विशेष भत्ता देने के आदेश: हाईकोर्ट

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 20 साल से अधिक समय से कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों को 3 माह में विशेष भत्ता प्रदान करने के निर्देश के साथ याचिका का निपटारा कर दिया।

न्यायमूर्ति एसके गंगेले की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता महेन्द्रबाग उद्यान टीकमगढ़ में 20 साल से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों हरिनारायण कुशवाहा सहित अन्य को विशेष भत्ता न दिए जाने का विरोध किया गया। अधिवक्ता प्रभात कुमार असाटी ने दलील दी कि 20 साल से अधिक समय से कार्यरत दैवेभो श्रमिकों को प्रतिमाह 1 हजार रुपए विशेष भत्ता देने का नियम है। इस बारे में 6 सितम्बर 2008 को राज्य शासन ने विधिवत परिपत्र जारी किया था। जिसका हवाला देकर कई बार आवेदन-निवेदन किया गया। जब अनसुनी की गई तो न्यायहित में हाईकोर्ट आना पड़ा।
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