अपराध नहीं है अवैध संबंध: कोर्ट

Updesh Awasthee
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने कहा है कि अवैध संबंध तलाक पाने का आधार हो सकता है, लेकिन यह अनैतिक है, लेकिन आपराधिक कार्य क्षेत्र के दायरे में भी नहीं आता। पत्नी को आत्महत्या के लिए प्रेरित के आरोपी एक व्यक्ति के केस में कोर्ट ने यह बात कही। पत्नी ने पति के अवैध संबंधों के कारण आत्महत्या कर ली थी।

जज ले कहा कि आरोपी की हरकत एक अनैतिक काम है जो पत्नी के प्रति बेवफाई दिखाता है। यह भरोसे को तोड़ने वाला काम है, लेकिन अपराध नहीं। जज मनोज जैन ने कहा पत्नी के रहते हुए इसके आधार पर वह तलाक ले सकती थी लेकिन पति को धारा 306 के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता और कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया।

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