जबलपुर। व्हिसल ब्लोअर डॉ. आनंद रॉय की याचिका पर हाईकोर्ट ने इंदौर के अरविंद कॉलेज के संचालक विनोद भंडारी को तलब कर लिया है।
इस सिलसिले में राज्य शासन, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा, डीएमई एनसीआई, अरविंदो मेडिकल कॉलेज इंदौर के संचालक विनोद भंडारी व तीन छात्रों को नोटिस जारी किए गए हैं। मंगलवार को अधिवक्ता अदित्य संघी ने दलील दी की पिछले दस सालों में दस हजार करोड़ रुपये का डीमेट स्केम हुआ है।
एनसीआई के नियम के मुताबिक 50 प्रतिशत से कम अंक वालों को एमबीबीएस में दाखिला नहीं दिया जा सकता। इसके बावजूद भाजपा और कांग्रेस के रसूखदारों के बेटों को महज 35 फीसदी अंक के आधार पर एमबीबीएस सीट मुहैया करा दी गईं।
सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि निगरानी करती किंतु ऐसा नहीं किया गया। लिहाजा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अधकचरे डॉक्टर समाज के लिए घातक हैं। यह इलाज कम मृत्यु का कारण अधिक बनेंगे। इसलिए उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए।