जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जनपद पंचायत सीईओ से मारपीट के आरोपी टीकमगढ़ विधायक केके श्रीवास्तव की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
मंगलवार को न्यायमूर्ति जीएस सोलंकी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान शासकीय अधिवक्ता के साथ आपत्तिकर्ता सीईओ की तरफ से अधिवक्ता मनीष तिवारी ने अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि आवेदक ने सीईओ उदयराज के दफ्तर पहुंचकर अपने गुर्गों के साथ हंगामा मचा दिया। इस दौरान गाली-गलौच के अलावा मारपीट भी की गई। पौने 2 बजे हुई इस घटना से जनपद पंचायत में सभी कर्मचारी भयग्रस्त हो गए थे। शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने विधायक सहित अन्य के खिलाफ भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध कायम कर लिया। इसी मामले में गिरफ्तारी से बचने अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई गई है। इससे पहले सेशन कोर्ट से अर्जी खारिज हो चुकी है।