भाजपा विधायक को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही पुलिस: हाईकोर्ट ने पूछा

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नरसिंहपुर गोटेगांव के भाजपा विधायक जालम सिंह सहित अन्य की गिरफ्तारी सुनिश्चित न किए जाने के मामले में जवाब-तलब कर लिया है। इस सिलसिले में राज्य शासन, गृह सचिव, डीजीपी, आईजी, एसपी व सीबीआई के अलावा जालम सिंह व मोनू पटैल को नोटिस जारी किए गए हैं।

गुरुवार को न्यायमूर्ति संजय यादव की एकलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता नरसिंहपुर गोटेगांव निवासी पत्रकार गोविन्द केटले की ओर से पक्ष रखा गया। अधिवक्ता ने दलील दी कि नवंबर 2014 में याचिकाकर्ता पर जानलेवा हमला हुआ। जिसकी शिकायत पर पुलिस ने धारा-307 सहित अन्य के तहत अपराध कायम किया।

SIT गठित हुई
इस मामले की जांच के लिए छिंदवाड़ा के पुलिस अफसरों की एसआईटी भी गठित की गई। इसके बावजूद अब तक आरोपी बनाए गए भाजपा विधायक जालम सिंह, मोनू पटैल की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।

सीबीआई जांच हो
चूंकि पुलिस व एसआईटी राजनीतिक दबाव में हैं अतः इस मामले की जांच अपेक्षाकृत अधिक सक्षम जांच एजेंसी सीबीआई से कराई जानी चाहिए।
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