अनूपपुर। सतपुड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बेनीबारी के शाखा प्रबंधक मदन सिंह को माननीय न्यायाधीश सनत कुमार कश्यप ने भादस धारा ४०९, ४२०, ४६७, ४६८ एवं ४७१ के आरोप सिद्ध पाये जाने पर गत मंगलवार को अपने सत्र प्रकरण क्र. १९/१२ में ७ साल की सजा सुनाई है।
आरोपी बैंक प्रबंधक के ऊपर यह आरोप था कि माह अगस्त २००८ से दिनांक १८ अगस्त २०११ के मध्य सतपुड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बेनीबारी में शाखा प्रबंधक होकर लोक सेवक के पद पर पदस्थ रहते हुए बैंक के कार्यभार के अनुक्रम में चल सम्पत्ति पर अख्त्यिार रखते हुए दिनांक १८.८.२०११ के पूर्व बैंक की १७,३३,४९० रूपये की राशि का अपराधिक न्यासभंग किया है एवं कूटरचित निकासी पत्र (विथड्रावल) तैयार कर बैंक के साथ भी छल किया है।