भोपाल। शहर के पेट्रोल पंपों से पेट्रोल या डीजल भरवाने के लिए फोटो युक्त पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (पीयूसी) दिखाना होगा। बिना पीयूसी के 15 अगस्त के बाद पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा।
परिवहन विभाग ने यह व्यवस्था लागू कर दी है। विभाग ने वाहनों के लिए पीयूसी जारी करने की नई दरें भी तय कर दी हैं। प्रदूषण जांच केंद्र पर आने वाले दो पहिया, चार पहिया, तीन पहिया की जांच के बाद पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। यहां से प्राप्त पीयूसी कार्ड को गाड़ी पर चस्पा होने पर ही वाहन में पेट्रोल और डीजल दिया जाएगा। एनजीटी के आदेश बाद परिवहन विभाग ने शहर में 4 प्रदूषण जांच केंद्र खोले हैं। अगले 15 दिन के भीतर 15 से ज्यादा जांच केंद्र और चालू होने की उम्मीद है।
पीयूसी के नए प्रावधान
वैध पीयूसी होने के बावजूद अगर वाहन प्रदूषण फैलाते पाया गया तो पीयूसी रद्द कर दिया जाएगा।
सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के नियम 116 के तहत सात दिन में वाहन ठीक करवाकर नया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
एक साल से अधिक पुराने वाहन को हर तीसरे महीने पीयूसी लेना होगा।
पीयूसी लेने के बाद अगर वाहन से धुआं निकलता दिखता है तो संबंधित वाहन मालिक पर कार्रवाई की जाएगी।
