मप्र राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका मंजूर

भोपाल। उच्चतम न्यायालय मध्य प्रदेश के सनसनीखेज दाखिला और भर्ती घोटाले में राज्यपाल रामनरेश यादव की कथित संलिप्तता को लेकर उन्हें पद से हटाने संबंधी याचिका पर आज सुनवाई करने को राजी हो गया। प्रधान न्यायाधीश एच एल दत्तू और न्यायाधीश अरुण कुमार और अमित्व राय की पीठ ने कहा कि वह नौ जुलाई को मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल से संबंधित व्यापमं घोटाले तथा इस मुददे पर अन्य याचिकाओं के बारे में एक याचिका पर सुनवाई करेगा।

वकीलों के एक समूह द्वारा दाखिल की गयी याचिका में यादव को हटाने और इस मामले में उनका बयान दर्ज किए जाने की मांग की गयी है। इससे पूर्व शीर्ष अदालत ने इस मामले की जांच को पूरा करने के लिए विशेष जांच दल को और चार महीने का समय दिया था जिसका गठन उच्च न्यायालय के एक आदेश के तहत किया गया था।

करोड़ों रुपये के व्यापमं घोटाले में कई हाई प्रोफाइल पेशेवर, राजनेता और नौकरशाह आरोपी हैं। इस घोटाले में मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल कथित तौर पर संलिप्त है, जो अध्यापकों, मेडिकल अधिकारियों, कांस्टेबलों और वन रक्षकों जैसे विभिन्न पदों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है।

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