नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हिन्दू देवी देवताओं के चित्रों को कमर्शियल उत्पादों, दुकानों के नाम आदि में इस्तेमाल करने से रोकने के लिए दायर याचिका खारिज कर दी है।
चीफ जस्टिस एचएल दत्तू ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी बेटी, जिसका नाम लक्ष्मी है, उसके नाम से अपनी दुकान का नाम रखना चाहता है, तो क्या हम उसे रोक सकते हैं। इसी प्रकार कोई व्यक्ति बालाजी के नाम से साबुन या तेल बेचना चाहता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। यह उनका अधिकार है।
याचिकाकर्ता का कहना था कि उत्पादों के पैकेट बाद में कूडे़ में फेंक दिए जाते हैं, जिससे उन पर बने भगवान के चित्र भी दूषित होते हैं, इसलिए भगवानों के नाम और चित्रों को इनमें प्रयोग न करने दिया जाए। उसका कहना था कि 33 करोड़ हिन्दू देवी देवताओं के चित्रों और नाम का प्रयोग करने से रोका जाए।