मप्र के अल्पसंख्यकों के लिए गुडन्यूज

भोपाल। सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिये अब अल्पसंख्यक वर्गों के उम्मीदवारों को अल्पसंख्यक होने का प्रमाण-पत्र देने की जरूरत नहीं रही है। सरकार ने यह अनिवार्यता हटा दी है। अल्पसंख्यक वर्ग के उम्मीदवारों के लिये अब स्व-प्रमाणित घोषणा-पत्र देना ही पर्याप्त होगा। यह सुविधा मिल जाने से अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

राज्य शासन के पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय एवं राज्य शासन के पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा अल्पसंख्यकों के लिये संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिये अल्पसंख्यक होने का प्रमाण-पत्र न माँगा जाए।

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