जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अवैध धर्मस्थलों के खिलाफ सुनाए गए पूर्व आदेश का पालन सुनिश्चित न किए जाने के मामले में कलेक्टर भोपाल के खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने के निर्देश जारी किए हैं।
गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर व जस्टिस केके त्रिवेदी की युगलपीठ में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अवमानना याचिकाकर्ता जबलपुर के अधिवक्ता सतीश वर्मा ने अपना पक्ष स्वयं रखा। उन्होंने दलील दी कि जबलपुर में जिला प्रशासन व नगर निगम ने पहले चरण में सराहनीय कार्य किया। लेकिन बाद में फॉलोअप के नाम पर स्थिति पहले की तरह हो गई। कमोवेश राजधानी भोपाल की भी यही स्थिति है। बावजूद इसके कि वहां के धार्मिक अतिक्रमणों को लेकर आईडेंटिकल ऑर्डर सुनाया गया था।
हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर गौर करने के बाद अवमानना याचिकाकर्ता को कलेक्टर भोपाल को भी अवमानना याचिका के जरिए कठघरे में खड़ा करने स्वतंत्र कर दिया। दोनों मामलों को एक साथ संलग्न करके 4 अगस्त को सुनवाई के बाद आगामी दिशा-निर्देश जारी करने की व्यवस्था दी गई।