भोपाल। पीएमटी घोटाले के आरोप में गांधी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) से बर्खास्त किए गए 20 छात्र फिर से क्लास में बैठेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इन विद्यार्थियों को क्लास में बैठाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने गुरुवार को छात्रों को क्लास में बैठने की अनुमति दे दी । इनमें वर्ष 2008 से 2010 बैच के छात्र शामिल हैं। दो दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अवमानना याचिका की सुनवाई की है।
बर्खास्त छात्रों में कुछ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर फिर से क्लास और परीक्षा में बैठाने की अनुमति मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें क्लास और परीक्षा में बैठाने के लिए कहा था। इसके बाद भी संचालनालय चिकित्सा शिक्षा ने इनको नहीं बैठाया। बीयू ने परीक्षा में बैठाने से भी इनकार कर दिया था। इसके बाद इन विद्यार्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। एक महीने पहले कंटेम्प्ट नोटिस जारी कर सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा संचालनालय से जवाब मांगा था।
इस मामले में संचालनालय के अधिकारियों ने बताया कि व्यापमं से परीक्षा निरस्त होने के बाद कॉलेज में उनका प्रवेश अवैध हो गया था। इसलिए प्रवेश निरस्त कर दिए गए थे। अटेंडेंस नहीं होने की वजह से बीयू ने भी बर्खास्त स्टूडेंट्स को परीक्षा में बैठाने से मना कर दिया था। बताया जा रहा कि 31 स्टूडेंट्स को क्लास में बैठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इनमें अभी तक 20 कोर्ट के निर्देश के साथ कॉलेज पहुंचे हैं। इन्हें क्लास में बैठने की अनुमति दे दी गई है।
जीएमसी से इतने छात्र हो चुके हैं बाहर
वर्ष छात्र
2013 28
2012 23
2011 10
2010 5
2009 7
2008 1
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सुप्रीम कोर्ट से जो विद्यार्थी अनुमति लेकर आ रहे हैं, उन्हें कोर्ट के निर्देशानुसार क्लास में बैठने की अनुमति दी जा रही है।
डॉ. योगेश वर्मा, प्रभारी डीन, जीएमसी