मनावर/धार। मनरेगा में वर्ष 2007-08 में फर्जी मस्टर लगाकर 23 लाख रुपए के गबन के मामले में एडीजे अतुल्य सराफ ने तत्कालीन जनपद पंचायत सीईओ प्रमोद शर्मा, तत्कालीन ग्राम पंचायत वालीपुर सरपंच सुनीता व सचिव विष्णु गुप्ता को चार चार साल की कैद की सजा सुनाई है।
सोमवार काे कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले में आरोपियों को एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा भी सुनाई है। गौरतलब है मनरेगा में सरपंच व सचिव ने मिलकर बगैर काम किए राशि निकाली बल्कि उसका दुरुपयोग भी किया। मामले की शिकायत भोपाल तक हुई। तब तत्कालीन मनरेगा के कार्यक्रम अधिकारी जेसी भावसार ने जांच की और शिकायत को सही पाया।