ग्रामसभाओं में सरपंच पति प्रतिबंधित

भोपाल। त्रि-स्तरीय पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका को मजबूत बनाने के उदद्देश्य से ग्राम सभाओं की बैठकों में महिला सरपंचों तथा पंचों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। इसके लिए राज्य शासन द्वारा पंचायतों की कार्यवाहियों में संरपच पति के शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

महिला आरक्षित पदों पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की एवज में ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठकों में महिला प्रतिनिधि के पति या उनके परिजनों द्वारा संचालन करने या ग्राम सभा की बैठकों में भाग लिया जाता है तो संबंधित महिला सरपंच एवं पंच के विरूद्ध पद से विधिवत हटाए जाने की कार्रवाई प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था को सशक्त बनाने तथा पंचायतों में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व के उद्देश्य से जिला जनपद तथा ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित किए गए हैं।
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